हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास
एक लाख बीस हजार रुपए के अर्थदंड से किया दण्डित फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अवैध हथियार से हत्या करने वाले आरोपी को अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-०७ अंकित कुमार मित्तल ने गौरव पुत्र रघुवीर सिंह निवासी मिलकिया पहाड़पुर थाना नवाबगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आजीवन कारावास से दंडित किया है।…
