दहेज हत्या के मामले पति को सात वर्ष का कारावास
दस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एफ टीसी प्रथम न्यायाधीश संदीप तिवारी ने सतीश पुत्र रामौतार निवासी रौकारी कम्पिल फर्रुखाबाद को दहेज हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर सात वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित…
