हत्या के मामले तीन सगे भाइयों समेत पांच अभियुक्त पर दोष सिद्ध

 सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 01 मार्च की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। नाजायज असलहों से हत्या करने वाले अपराधियों को अपर जिला जज कक्ष संख्या-९ न्यायाधीश मेराज अहमद ने हत्या के मामले में जय सिंह, रामवीरेश , फद्दन पुत्रगण बालादीन, सतीश, शिवकुमार पुत्रगण रामशरण समस्त निवासीगण डुढिय़ापुर थाना नवाबगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए ०१ मार्च की तिथि नियत की गयी है।
बीते 22 वर्षों पूर्व 16  जनवरी 2003 को थाना नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम डुढिय़ापुर निवासी रामवीर पुत्र मुंशीलाल ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मुखराम मेरे सगे बड़े भाई थे। मुखराम के सगे चचेरे भाई फद्दन, जय सिंह, रामवीरेश, सतीश, शिवकुमार थे। मुखराम व फद्दन में मुकदमेबाजी चल रही थी। इसी कारण उक्त लोग रंजिश मानते थे। मुखराम अपने आलू की फसल मेरे रिश्तेदार आशाराम के साथ फर्रुखाबाद मंडी में बेचने के लिए ट्रैक्टर से ले जा रहे थे। ट्रैक्टर आशाराम का भाई सुधीर चला रहा था। रास्ता कच्चा था इसलिए ट्रैक्टर धीरे-धीरे चल रहा था। पीछे मेरा भाई भूरेलाल पैदल चल रहा था। जैसे ही ट्रैक्टर फद्दन के घेर के पास पहुंचा, तो सभी उक्त आरोपी एक दम दौडक़र निकले। सभी के हाथों में असलहे थे। सतीश के पास बंदूक थी और शिवकुमार के पास लाठी थी। इन लोगों ने ट्रैक्टर जबरदस्ती रुकवा लिया। सभी लोग ललकारने लगे और कहा कि मुखराम आज बचने न पाए जान से मार दो। आरोपियों ने मुखराम के ऊपर फायर कर दिया। गोली लगने से मुखराम ट्रैक्टर के नीचे गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गयी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता अखिलेश कुमार राजपूत की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश मेराज अहमद ने जय सिंह, रामवीरेश, सतीश, शिवकुमार, फद्दन को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा पर सुनवाई के लिए 01  मार्च की तिथि नियत की गयी है।

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