जानलेवा हमले के आरोपी को दस वर्ष का कारावास
छह हजार रुपए के अर्थदंड से किया दंडित फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या आठ दीपेंद्र कुमार सिंह ने अवैध से शस्त्र से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी जावेद पुत्र लड्डन मियां निवासी सलावत खां को दोषी करार देते हुए दस वर्ष का कारावास व 6 हजार रुपए के अर्थदंड…
