पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष गैंगेस्टर एक्ट न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने दलवीर पुत्र रामचरन शाक्य निवासी कादरदादपुर सराय कम्पिल को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष का कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
जानकारी के अनुसार बीते 7 वर्षों पूर्व थाना कमालगंज के उपनिरीक्षक विक्रम सिंह ने दलवीर के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा सूचना पर समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत दर्ज करवाया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व साशकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रीतिका ने दलवीर को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
गैंगेस्टर के मामले में अभियुक्त को पांच वर्ष का कारावास
