कुकर्म करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

पांच हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। कुकर्म करने वाले आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट घनश्याम शुक्ल ने सतीशचंद्र पुत्र चंद्रभान निवासी ग्राम नादौरा थाना मेरापुर को तीन वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते 32 वर्ष पूर्व थाना मेरापुर क्षेत्र निवासी युवक ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मेरा लडक़ा उदय प्रताप दहला वाले बाग में बकरिया चराने गया था। उस बाग में सतीश ने उर्फ भूरे भी बकरियां चरा रहा था। सतीश ने मेरे लडक़े को दिन में दो बजे बहला फुसलाकर मिट्टी खोदने वाले गड्ढे के पास ले जाकर ज़बरदस्ती उसे गड्ढे में गिराकर उसका नाड़ा तोडक़र अप्राकृतिक बलात्कार किया। कई लोगों के पहुंचने पर वह भाग गया। पुलिस ने दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर माननीय न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व अभियोजन की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश घनश्याम शुक्ल ने सतीश उर्फ भूरे को तीन वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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