दो सगे भाइयों पर हत्या में दोष सिद्ध

सजा के बिंदुओं पर 11 अप्रैल को होगी सुनवाई
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 7 अंकित कुमार मित्तल ने सुनील कुमार उर्फ पतन्नू, पुचूलाल व भीम सिंह, भीमसेन उर्फ भीमा पुत्रगण कुंवर सिंह वर्मा निवासी आताईपुर जदीद कोतवाली कायमगंज को हत्या के मामले में दोष सिद्ध करते हुए जेल भेज दिया। सजा पर सुनवाई 11 अप्रैल को होगी। बीते 22 साल पुराने मामले में ग्राम अताईपुर कोहना थाना कायमगंज निवासनी फूलन देवी ने 22 नवंबर 2003 को थाना कायमगंज में मुकदमा दर्ज करवाया कि मेरा पति वेदराम ज्यादा शराब पीने व नशे की गोलियां खाने का आदी है। कल दिनांक 22 नवंबर 2003 को अताईपुर जदीद टेड़ीकोन जाने वाले रास्ते पर पश्चिम में श्री दर्शन सिंह यादव के केले के खेत में शाम के वक्त अधिक शराब पीने से नशे की हालत में मेरा पति की 22-23 की रात्रि में अधिक ठंड लगने से मृत्यु हो गई थी। शरीर पर कोई जाहिरा चोट का निशान नहीं था। मैंने अपने पति की लाश गांव वालों की मदद से पंचायत घर के पास लाकर रख दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार हत्या का मुकदमा अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कर लिया गया। विवेचक ने साक्ष्य गवाहों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने सुनील कुमार उर्फ पतन्नू उर्फ पुचूलाल व भीम सिंह उर्फ भीमसेन उर्फ भीमा को दोषी मानते हुए जेल भेज दिया। सजा पर सुनवाई 11 अप्रैल को होगी। मुकदमा विचारण के दौरान रविन्द्र कुमार उर्फ लहुआ की मृत्यु हो गई थी।

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