बिहार चुनाव: एग्जिट पोल और मीडिया में प्रचार पर चुनाव आयोग ने जारी की एडवाइजरी
समृद्धि न्यूज। निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1) () का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक चरण के मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले टेलीविजन, रेडियो या अन्य समान मीडिया के माध्यम से कोई भी मतदान-संबंधी सामग्री प्रसारित नहीं की जा सकती। बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर केंद्रीय…
